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    Home - INDIA - Iqbal Kaskar: ठाणे में जबरन वसूली के मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बरी किया गया
    INDIA

    Iqbal Kaskar: ठाणे में जबरन वसूली के मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बरी किया गया

    NIRMALA SINGHBy NIRMALA SINGHJune 14, 2024No Comments2 Mins Read
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    Iqbal Kaskar:

    ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को बरी कर दिया। आरोप है कि कासकर ने 2017 में मुंबई की एक कंस्ट्रक्शन फर्म से 3 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की थी। यह उत्तरी मुंबई के गोराई इलाके में 38 एकड़ जमीन थी।

    विशेष मकोका न्यायाधीश अमित एम शेटे ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि कासकर को संदेह का लाभ दिया गया और उसे बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।

    ठाणे पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2017 को ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के तहत कासकर पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 386 (किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाकर जबरन वसूली) और 387 (जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखाना) के तहत मामला दर्ज किया था।

    बचाव पक्ष के वकील पूनित माहिमकर और एमजेडजी शेख ने मामले का विरोध किया और अभियोजन पक्ष के मामले में खामियां निकालीं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कासकर के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं और उसे बरी कर दिया।

    Iqbal Kaskar:
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